महासमुन्द-त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने यह निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन भी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों जिनके विरूद्ध राजस्व वसूली प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में मामला दर्ज है तथा वसूली राशि बकाया है, वे सभी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य माने जाएंगे। इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जा रहा है। बतादें मिली जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुंद के न्यायालय में दर्ज 06 प्रकरणो में वसूली योग्य बकाया राशि पांच लाख 54 हजार 780 रूपए है जो कि पदाधिकारियों द्वारा जमा नहीं की गई है।
बकाया राशि जमा नहीं करने वाले पंचायत प्रतिनिधि को नहीं मिलेगा पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार,बकाया राशि जमा नहीं करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों का नाम सार्वजनिक स्थलों पर होगा चस्पा,जिले भर में 270 पंचायत पदाधिकारियों से दो करोड़ 38 लाख रूपए से अधिक राशि बकाया है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागबाहरा में 87 पदाधिकारियों से वसूली के लिए 51 लाख 73 हजार 115 रूपए, पिथौरा में 44 पदाधिकारियों से 54 लाख 18 हजार 755 रूपए, बसना में 14 पदाधिकारियों से आठ लाख 64 हजार 382 रूपए एवं सबसे अधिक सरायपाली अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय में 125 पदधिकारियों से एक करोड़ 18 लाख 50 हजार 120 रूपए है। इस प्रकार जिले में कुल 276 पंचायत पदाधिकारियों से दो करोड़ 38 लाख 57 हजार 152 रूपए वसूली के लिए शेष है। ऐसे पंचायत पदाधिकारियों जिनके द्वारा राशि जमा नहीं कि गई है। उनके नाम सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करने के संबंध में भी प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।