बोल बम की आड़ में गांजे की तस्करी: कांवड़ियों के भेष में ले जा रहे थे लाखों का गांजा, R- 15 बाइक के साथ 2 सौदागर गिरफ्तार

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सरायपाली। पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे एवं एसडीओपी सरायपाली अभिषेक केशरी के मार्गदर्शन में जिला महासमुंद के अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के मुहिम के तारतम्य में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को जिले में अवैध मादक पदार्थों पर होने वाले अपराधो पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के धरपकड़ के इसी क्रम में जिले के कप्तान पुलिस अधीक्षक महोदय धर्मेन्द्र सिंह के जरिए मुखबिर से थाना सरायपाली प्रभारी आशीष वासनिक को सुचना मिला की उड़ीसा की ओर से सरायपाली के रास्ते होते हुऐ बोलबम कावरियो के हुलिए में गेरुआ रंग का कपड़ा पहने हुए एक नीले रंग के R- 15 मोटर सायकल में रखकर अवैध रूप से गांजा परिवहन करते हुऐ रीवा मध्य प्रदेश जाने की सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ रवाना होकर NH 53 मेन रोड बैतारी चौक के पास पहुंचे जहा कुछ समय पश्चात उड़ीसा रोड की ओर से एक नीले रंग का R- 15 yamaha का मोटर सायकल आते दिखा जिसे घेराबंदी का रोका गया उक्त नीले रंग के बिना नंबर मोटर साइकिल में बैठे 02 व्यक्तियों को नीचे उतरवाकर उनका नाम पता पूछने पर अपना नाम (1) अभय पटेल पिता अंबिका प्रसाद पटेल उम्र 19 वर्ष साकिन घोपी थाना मनगवा जिला रीवा मध्य प्रदेश (2) अमित शुक्ला पिता ज्ञानेन्द्र शुक्ला उम्र 27 वर्ष साकिन करहा थाना गंगेव जिला रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जो बोलबम कावड़ियो के भेष में गेरुवा कपड़ा पहने हुए थे जिसकी तलाशी लेने पर उनके मोटर साइकिल नीले रंग में बैग से भरा हुआ 31 किलो (एकात्तिस किलो) मादक पदार्थ गांजा कीमती 7,75000 रुपए होना पाया गया जिससे पूछताछ करने पर बोलबम के भेष में कावड़ियो के रुप में अवैध गांजा छुपाकर गांजा को उड़ीसा से लाना बताया.

जिसके कब्जे से 31 किलो (एकात्तिश किलो) मादक पदार्थ गांजा कीमती 7,75000 रूपये एवम परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबर R- 15 मोटर साइकिल कीमती 2,00000 रूपये (दो लाख रुपए) कुल जुमला कीमती 9,95,000 (नौ लाख पंचानबे हजार रुपए) को समक्ष गवाहन जप्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 20(b) ndps act का पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 186/23, धारा 20 (ख) नारकोटिक एक्ट कायम कर रिमांड पर भेजा जाना हैं संपूर्ण कार्यवाही मे एएसआई बलराम, साहु प्रधान आरक्षक डोलामडी भोई आरक्षक योगेन्द्र बंजारे, मानवेन्द्र ढिढी, सैनिक संजीव यादव व समस्त स्टाफ थाना सरायपाली का योगदान रहा।

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