रायपुर:- छत्तीसगढ़ पर्यावरण विभाग ने राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी शहरों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। पर्यावरण विभाग ने यह फरमान प्रदूषण की बढती समस्याओं को देखते हुए जारी किया है। बतादें आने वाले महीने में गुरुघासीदास जयंती एवं क्रिसमस जैसे बड़े त्योहार भी आ रहे है इन त्योहारों में भी फटाके फोड़ने पर भी प्रतिबंध का असर देखने को मिलेगा।साथ ही नववर्ष भी जारी फरमान के अंतर्गत आ राह है । पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ के जारी फरमान को लेकर जश्न मनाने वाले लोगों में थोड़ी निराशा नजर आ रही है।
पराली और लकड़ी जलाने पर कड़ा प्रतिबंध
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदुषण को ध्यान में रखते हुए कहा है कि खेतों में पराली न जलाई जाए और लकड़ियों का भी जलाऊ में उपयोग न किया जाए। खेतों से पराली को आस-पास के गौठान में भेज दिए जाने से गाँव के मवेशियों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा की भी व्यवस्था हो सकती है।
इस अधिनियम के तहत जारी किया फरमान
पर्यावरण सुरक्षा विभाग ने अधिनियम 1081 की धारा 19-5 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके यह प्रतिबंध लगाया गया है। ठंड के मौसम में औद्योगिक शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने, नियंत्रित रखने और पर्यावरण को स्वच्छ व स्वास्थ्य वर्धक रखने के लिए पटाखों पर बैन लगाया गया है।



















